15 साल और उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़कियां शादी कर सकती हैं या नहीं, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

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सुप्रीम कोर्ट (SC) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका की जांच करेगा, जिसमें पंजाब और हरियाणा HC के आदेश को चुनौती दी गई है कि अगर मुस्लिम लड़कियों की उम्र 15 या उससे अधिक है तो उन्हें शादी करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियां पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत शादी कर सकती हैं। SC ने कहा कि मामले पर HC के फैसले को अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए।


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