दिल्ली HC ने खारिज की CJI चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका

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दिल्ली हाई कोर्ट ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है l पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका एक समीक्षा के रूप में प्रच्छन्न अपील थी और याचिकाकर्ता रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि दिखाने में असमर्थ था। नवंबर में, अदालत ने CJI चंद्रचूड़ की 1 लाख के जुर्माने के साथ नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।


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