फैसले के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट 'लिविंग विल' गाइडलाइंस में करेगा बदलाव

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सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर अपने फैसले के चार साल बाद 'लिविंग विल' पर दिशानिर्देशों को संशोधित करेगा, जीवन के अंत में उपचार पर एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह केवल दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव कर सकती है अन्यथा यह अपने फैसले की समीक्षा बन जाएगी। सुनवाई बेनतीजा रही।


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