स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने के आरोपी शख्स को मिली जमानत

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एम्स के बाहर अपनी कार से घसीटने के आरोपी हरीश चंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने नोट किया कि कथित अपराध सात साल से कम अवधि के कारावास के साथ दंडनीय हैं। चंद्रा के वकील ने आरोप लगाया कि यह घटना मालीवाल द्वारा अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया गया एक नाटक था।


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