सरकार बेनामी कानून के फैसले की समीक्षा पर SC से खुली अदालत में सुनवाई चाहती है

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बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों को रद्द करने वाले फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में सुनवाई की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ के साथ एक बेंच से खुली अदालत में सुनवाई के "असामान्य अनुरोध" का आग्रह किया। चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस पर विचार करेंगे।"


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