₹100 रिश्वत लेने के लिए 1 साल की जेल

feature-top

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1991 में रिश्वत के रूप में 100 रुपये लेने के लिए एक सेवानिवृत्त 82 वर्षीय रेलवे क्लर्क को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी राम नारायण वर्मा ने अपनी सजा कम करने का अनुरोध किया।  उन्होंने यह भी कहा कि जमानत दिए जाने से पहले उन्होंने इस मामले में दो दिन जेल में बिताए थे।


feature-top