पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अपशब्द कहना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। पीठ ने कहा, 'किसी व्यक्ति से लगातार दुर्व्यवहार के साथ जीने की उम्मीद नहीं की जा सकती।' हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक जोड़े को दिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।


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