एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त दिल्ली नगर निगम के सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यह फैसला आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। एलजी द्वारा नियुक्त सदस्यों द्वारा मतदान करने की कोशिश के बाद इस महीने की शुरुआत में तीसरी बार चुनाव रद्द कर दिया गया था।


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