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एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते: सुप्रीम कोर्ट
18 Feb 2023
, by: Babuaa Desk

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त दिल्ली नगर निगम के सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यह फैसला आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। एलजी द्वारा नियुक्त सदस्यों द्वारा मतदान करने की कोशिश के बाद इस महीने की शुरुआत में तीसरी बार चुनाव रद्द कर दिया गया था।

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