SC ने बलात्कार के आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी एक सिविल सेवक के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत आरोपी एवी प्रेमनाथ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ एक कथित आपराधिक साजिश की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उनके वकील ने एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वह एक द्विपक्षीय विकलांग है।


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