दिल्ली एलजी ने सरोगेसी की अनुमति के लिए मेडिकल बोर्ड को दी मंजूरी

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए शहर के 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से जोड़ों को अदालत से अनुमति के बिना सरोगेसी प्रक्रिया करने की अनुमति मिल जाएगी। अधिनियम के अनुसार सरोगेट मां को विवाहित होना चाहिए और उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए।


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