शिंदे राजनीतिक बहुमत दिखाएं, विधायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को यह दिखाने के लिए कहा है कि शिवसेना पार्टी के लिए उनके दावे पर उनके पास राजनीतिक बहुमत है न कि विधायी बहुमत। शिंदे के गुट ने अधिकार का दावा करते हुए कहा था कि विधायक दल राजनीतिक दल से अभिन्न और संगठित रूप से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि दलबदल और फ्लोर टेस्ट को कैसे अलग किया जाए।


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