कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के समक्ष पेश होना होगा।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के समक्ष पेश होना होगा।


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