SC ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों पर केंद्र की याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की केंद्र की याचिका खारिज कर दी। मुआवजा अमेरिका स्थित फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से मांगा गया था, जो अब डाउ केमिकल्स के स्वामित्व में है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस के रिसाव ने लगभग 14,000 लोगों की जान ले ली और हजारों लोगों को स्थायी रूप से विकलांग बना दिया।


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