फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए असहमति आधार नहीं : SC

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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के गिरने के बारे में कहा कि विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल के लिए फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। "तीन साल [बागी विधायक] गठबंधन में साथ रहे ... अब अचानक [वे] तलाक चाहते हैं," SC ने कहा। SC ने कहा कि पूर्व राज्यपाल बीएस कोश्यारी को पूछना चाहिए था कि बागी विधायक "खुशहाल शादी" क्यों छोड़ना चाहते हैं।


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