अयोग्य ठहराए गए लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अपना आधिकारिक बंगला खाली करने से पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

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अयोग्य ठहराए गए लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अपना आधिकारिक बंगला खाली करने से पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।


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