- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- अडाणी पावर को आयात अधिमूल्यन मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट
अडाणी पावर को आयात अधिमूल्यन मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट
28 Mar 2023
, by: Babuaa Desk
अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, और महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईजीपीटीसीएल) को आयातित पूंजीगत वस्तुओं के ओवरवैल्यूएशन से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। अदालत ने कहा कि कोई ओवरवैल्यूएशन नहीं था क्योंकि अडानी पावर ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के बेंचमार्क से कम प्रति मेगावाट (मेगावाट) लागत का हवाला दिया था।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS