उच्च न्यायालय ने लगाया अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना

feature-top

गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पीएमओ को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री और पीजी डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्होंने इन विवरणों की मांग की थी।


feature-top