SC ने तमिलनाडु में RSS के मार्च की अनुमति दी, राज्य सरकार की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पुनर्निर्धारित तिथियों पर जुलूस की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक हैं। SC में, सरकार ने दावा किया कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है।


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