बिना कोर्ट के आदेश के मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से नहीं हटाया जा सकता: एंटीगुआ कोर्ट

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₹13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित मेहुल चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, एंटीगुआ और बारबुडा उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे अदालत के आदेश के बिना देश से नहीं हटाया जा सकता है। मार्च में, रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इंटरपोल ने भगोड़े व्यवसायी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया है।


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