सीनियर पायलट की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज

feature-top

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में सीनियर पायलट की नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट की बताया की प्रतीक्षा सूची में युगल रात्रे का नाम गलती से रख दिया गया था , जिसके बाद सूची को रद्द कर दिया गया।

 

 हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई उम्मीदवार जब तक उस पद पर चयनित नहीं हो जाता, नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है।


feature-top