'मोदी सरनेम' मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज

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सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल, जिन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, को उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान, राहुल ने कहा था, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"


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