तमिलनाडु : मैरिज हॉल में शराब परोसने के लिए 'विशेष लाइसेंस'

feature-top

एक अधिसूचना में कहा गया है कि तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हॉल, कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, खेल स्टेडियम और घरेलू समारोहों में शराब परोसने के लिए 'विशेष लाइसेंस' की आवश्यकता होती है। DMK के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 में संशोधन किया। "विशेष लाइसेंस के तहत शराब  ... खपत के लिए पेग / बोतलों में हो सकता है," सरकार ने कहा।


feature-top