पटना HC ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल को 15 मई तक की राहत दी

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पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाते हुए 15 मई तक राहत दे दी, जिसमें उन्हें 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने और 'मोदी सरनेम' मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया था l राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के वकील ने कहा, "राहुल ने उच्च न्यायालय में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।"


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