अमृतपाल की 'अवैध हिरासत' के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की अवैध हिरासत को "अप्रासंगिक" बताते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। यह नोटिस पंजाब सरकार द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद आया कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह याचिका वारिस पंजाब डे के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की "अवैध हिरासत" में था।


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