राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

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गुजरात कांग्रेस के एक अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें 'मोदी सरनेम' मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल की अपील पिछले हफ्ते सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा था कि उन्हें अपनी टिप्पणियों में अधिक सावधान रहना चाहिए था।


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