हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी को दी आधी रात की समय सीमा, SC ने आदेश को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आधी रात तक एक मामले से उन्हें हटाने से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे। इसने न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि यह "न्यायिक अनुशासन" के मद्देनजर उचित नहीं था। गंगोपाध्याय ने एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने उन मामलों पर टिप्पणी की थी जिन पर वह सुनवाई कर रहे थे।


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