'इरिटेबल ब्रेकडाउन' के आधार पर 6 महीने से पहले शादी तोड़ सकते हैं: SC

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सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कहा कि वह विवाह को छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि से पहले भंग कर सकती है, इस आधार पर कि संघ का "पुनर्स्थापना योग्य टूटना" है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है।


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