प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ याचिका करी बंद

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सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कार्यवाही बंद कर दी, क्योंकि उनकी याचिका का उद्देश्य, जो डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना था, दिल्ली पुलिस द्वारा पूरा किया गया था।


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