नाव त्रासदी को भूलने नहीं देंगे: केरल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की शुरुआत करी

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केरल उच्च न्यायालय ने तानूर नाव त्रासदी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका शुरू की है कि अधिकारियों ने कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके जहाज को संचालन की अनुमति क्यों दी, यह कहते हुए कि यह "इसे भुलाए जाने की अनुमति नहीं देगा"। इस घटना में 15 बच्चों सहित कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। पीठ ने कहा कि बच्चों के निर्जीव शरीरों को देखने के बाद उनकी "रातों की नींद उड़ गई"।


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