गो फर्स्ट को एनसीएलटी द्वारा दिवालियापन संरक्षण प्रदान किया गया

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गो फर्स्ट को दिवालियापन संरक्षण प्रदान किया है। कम लागत वाली एयरलाइन ने 2 मई को दिवाला समाधान के लिए दायर किया था और कुछ भारतीय बैंकों सहित वित्तीय लेनदारों के लिए ₹6,521 करोड़ बकाया है। एनसीएलटी ने कहा कि एक अंतरिम समाधान पेशेवर तत्काल प्रभाव से एयरलाइन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा और गो फर्स्ट की संपत्तियों और पट्टों पर रोक लगाने का आदेश दिया।


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