सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसने कहा कि सरकार के एक लोकतांत्रिक रूप में, "प्रशासन की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए"। दिल्ली सरकार ने पहले के एक फैसले को चुनौती दी थी जिसमें विचारों में अंतर के मामले में उपराज्यपाल का पक्ष लिया गया था।


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