उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं कर सकते : SC

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SC ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था। हालांकि, इसने कहा कि "यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती" क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसने कहा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाना उचित था।


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