आरटीई: स्कूल में प्रवेश के लिए दस्तावेज परीक्षण की तिथि में वृद्धि

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लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए प्रवेश के संबंध में समय-सारिणी में दस्तावेज परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई है। दस्तावेज परीक्षण कार्य के लिए पूर्व में निर्धारित तिथि 11 मई थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 मई कर दिया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में दस्तावेज परीक्षण संबंधी सभी कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ले। 

 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला कलेक्टरों, सभी संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि आरटीई अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन, भर्ती की कार्यवाही किए जाने के संबंध में समय-सारिणी जारी की गई थी, परंतु पोर्टल के अवलोकन से यह प्रकाश में आया है कि, अभी भी जिलों के द्वारा दस्तावेज परीक्षण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजों के परीक्षण कार्य हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 11 मई में वृद्धि करते हुए कार्य पूर्णता के लिए तिथि 14 मई तक निर्धारित की गई है।


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