सुप्रीम कोर्ट ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सुपरटेक की समाधान योजना को दी मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को हरी झंडी दे दी और NCLAT के उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, जिसमें सुपरटेक को प्राथमिकता के आधार पर धन जुटाने और परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। सुपरटेक ने एनसीएलएटी और एससी को अवगत कराया था कि उसने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निवेश कोष से ₹1,600 करोड़ तक की प्राथमिकता वाली धनराशि की व्यवस्था की थी।


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