कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की 36 हजार शिक्षकों की नौकरी

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2014 में राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 36,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं। आरोप सामने आए थे कि कई लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिए बिना चयन हो गया। अदालत ने कहा कि "इस परिमाण का भ्रष्टाचार" राज्य में कभी ज्ञात नहीं था।


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