अगर नियोक्ता गलत वेतन कटौती करता है तो पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके नियोक्ता ने उनके वेतन से गलत वेतन कटौती की है। एक नियोक्ता ने दावा किया था कि कर्मचारी के वेतन से नियमित अंशदायी भविष्य निधि कटौती के कारण, वह पेंशन योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं था। कर्मचारी ने दावा किया कि परिकलित वेतन कटौती करना नियोक्ता की जिम्मेदारी थी।


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