उच्च न्यायालय ने दिल्ली के महापौर के आदेश को खारिज किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय के 18 सदस्यीय स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें 24 फरवरी को हुए चुनावों के नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि मतपत्र को खारिज करने का महापौर का कृत्य "कानून में गलत" था।


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