दिल्ली हाई कोर्ट : वोडाफोन आइडिया की याचिका खारिज

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक सिफारिश के खिलाफ वोडाफोन आइडिया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से ₹2,000 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने रिलायंस जियो को इंटरकनेक्ट के पर्याप्त बिंदु देने से इनकार करके लाइसेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन किया। ट्राई ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को रोकना था और यह उपभोक्ता विरोधी था।


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