सत्येंद्र बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकते या मीडिया से बात नहीं कर सकते: जमानत पर सुप्रीम कोर्ट

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दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि वह अनुमति के बिना मीडिया से बात  तथा  दिल्ली नहीं छोड़ सकते।  SC ने यह भी कहा कि उसके इलाज से संबंधित कागजात उसके सामने पेश किए जाने चाहिए।


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