हर व्यक्ति को अपना जेंडर चुनने का अधिकार, यह स्वतंत्रता का बुनियादी पहलू है: राजस्थान एचसी

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को सर्जरी के ज़रिए लिंग परिवर्तन कराने के बाद रिकॉर्ड्स में अपना नाम और जेंडर बदलने की अनुमति देते हुए कहा है कि हर व्यक्ति को अपना जेंडर चुनने का अधिकार है। 25 मई के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है।


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