CGPSC परीक्षा में महिला आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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हाईकोर्ट ने CGPSC परीक्षा महिलाओं के आरक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है l एक महिला अभ्यर्थी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा है, कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है, कोर्ट ने फैसले में वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को नए सिरे से स्पष्ट किया कोर्ट ने कहा कि वर्टिकल आरक्षण 50 फीसदी अनारक्षित और 50 फीसदी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए हैl एससी, एसटी और ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को होरिजेंटल आरक्षण का लाभ दिया जाता है l


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