चुनाव के दौरान उपयोग में लाए जा सकते हैं 18 प्रकार के दस्तावेज़

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन 2023 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार आगामी 27 जून को आठ नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद के रिक्त आठ पदों के लिए मतदान होना है। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुगम बनाने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी/निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 

 

मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची का उपयोग किया जा सकता है। बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग भी मतदाता, पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं।


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