सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध

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सरकार ने ₹20 से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "सिगरेट लाइटर की आयात नीति... को 'मुक्त' से 'निषिद्ध' में संशोधित किया गया है। हालांकि, यदि सीआईएफ मूल्य 20 रुपये या प्रति लाइटर से अधिक है तो आयात मुक्त होगा।" " यह प्रतिबंध पॉकेट लाइटर, गैस से चलने वाले, न भरने योग्य या फिर से भरने योग्य लाइटर पर लगाया गया है।


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