कर्नाटक HC ने ट्विटर पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कुछ ट्वीट्स और खातों को ब्लॉक करने के सरकार के आदेशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने ट्विटर पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि अगर 45 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया तो प्रतिदिन ₹5,000 अतिरिक्त लगाया जाएगा। ट्विटर की याचिका में ब्लॉकिंग आदेश फरवरी 2021-फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए थे।


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