महिला होना जमानत का आधार नहीं : हाई कोर्ट

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया है जिसने कथित तौर पर एक अफेयर पर सवाल उठाने पर अपने पति का गला काट दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा, "कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक महिला है, उसे जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है।" जांच को गुमराह करने के लिए महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या करने के बाद खुद को घायल कर लिया।


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