राजस्थान : विरोध प्रदर्शन के लिए शवों का उपयोग प्रतिबंधित

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राजस्थान विधानसभा ने एक विधेयक, मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पारित किया, जो शव के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडित करेगा।


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