SC ने सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 5 हफ्ते बढ़ा दी

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। यह फैसला तब आया जब जैन के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।


feature-top