अवमानना के मामलों में अदालतों को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
31 Jul 2023
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अदालतों को अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए या भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कलकत्ता एचसी के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अदालत की अवमानना के लिए एक डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि अवमानना कार्यवाही में दंड के तौर पर डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता।
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