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₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के लिए ई-चालान अनिवार्य
02 Aug 2023
, by: Babuaa Desk

राज्य जीएसटी विभाग ने कहा कि 2017-18 से किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए 1 अगस्त से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित व्यापारियों को कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ उनके द्वारा जारी किए गए क्रेडिट/डेबिट नोटों के लिए भी ई-चालान तैयार करना होगा। यदि व्यापारी ई-चालान तैयार करने में विफल रहता है तो प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होगा।

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