नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सज़ा

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नई दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए शुक्रवार को संसद में पेश किए गए विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा की परिकल्पना की गई है। नाबालिग, और शादी के झूठे बहाने या नौकरी या पदोन्नति जैसे प्रलोभन देकर किसी महिला को यौन संबंध बनाने के लिए बरगलाने के कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में चिह्नित किया गया है।


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